उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-8 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानानुसार विकास क्षेत्र में महायोजना बनाने का कार्य किया जाता है तथा धारा-9 के तहत क्षेत्र विशेष के अन्तर्गत
जोनल प्लान बनाये जाने का प्राविधान है। महायोजना एवं जोनल प्लान द्वारा भू-उपयोग का निर्धारण होता है। भू-उपयोग परिवर्तन निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया के क्रम में जनता से आपत्ति/सुझाव भी
आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण के पश्चात् उ0प्र0 शासन द्वारा महायोजना अनुमोदित की जाती है। यदि भू-उपयोग में किसी परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उपरवर्णित अधिनियम की
धारा-13 में भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उ0प्र0 शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के आदेश संख्या-2281/8-3-14- 194विविध/14
दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 अधिसूचित की गयी है।