प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लो-रिस्क एवं हाई-रिस्क के मानचित्र आन लाइन स्वीकृत किये जाते है, जिसमें आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड पर प्रस्तावित मानचित्र की प्रति, स्वामित्व अभिलेख, शपथ पत्र एवं अन्य आवश्यक विभागो की अनापत्तिया प्राप्त कर लाईसेन्स शुदा आर्किटेक्ट के माध्यम से अप-लोड किया जाता है। यदि मानचित्र में कोई आपत्ति या NOC की कमी रहती है तो उसे ऑनलाइन ही आवेदक को सूचित किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरान्त आन लाइन मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाते है।
आनलाइन मानचित्रो में निम्न शुल्क लिये जाते है|
- स्क्रूटनिंग फीस आन लाइन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा लिया जाता है।
- परमिट शुल्क रू0 5.00 प्रति वर्गमी. आच्छादित क्षेत्रफल पर।
- निरीक्षण शुल्क रू0 20.00 प्रति वर्गमी. आच्छादित क्षेत्रफल पर।
- मलवा शुल्क रू0 40.00 प्रति वर्गमी. आच्छादित क्षेत्रफल पर।
- जल शुल्क बेसमेन्ट एवं भूतल के आच्छादित क्षेत्रफल पर रू0 8,315.00 प्रति वर्गमी. की दर पर 2 एवं अन्य तल पर रू0 8,315.00 प्रति वर्गमी. की दर पर 1 लिया जाता है।
- विकास शुल्क रू0 1145.00 प्रति वर्गमी. भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
- लेबर सेस रू0 18000.00 प्रति वर्गमी. आच्छादित क्षेत्रफल पर 1 की दर से लिया जाता है।
- उपविभाजन शुल्क आवासीय मानचित्रों में हाई-रिस्क के मानचित्रो हेतु जिनकी आराजी का कुल रकबा 3000 वर्गमी. से कम है उस पर भूमि की सर्किल दर पर 1 एवं जिनकी आराजी का कुल रकबा 3000 वर्गमी. से अधिक है उस पर भूमि के सर्किल दर का 30 लिया जाता है।
- जोनिंग रेगुलेशन के तहत स्वीकृत होने वाले मानचित्रो पर नियमानुसार प्रभाव शुल्क भी लिया जाता है।
- सिविल लाइन्स क्षेत्र में जोन बी-4 के अन्तर्गत वर्ष 2016 एवं वर्तमान में प्रचलित जिलाधिकारी सर्किल रेट के अन्तर का 15 बेटरमेन्ट शुल्क लिया जाता है तथा झलवा क्षेत्र में 10 गावो हेतु वर्तमान में प्रचलित सर्किल दर का 10 बेटरमेन्ट शुल्क लेने का प्रावधान है।
- अन्य शुल्क समय-समय पर मानचित्र की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किये जाते है।