लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 (यू0पी0 एक्ट नं0-3 आफ 2011) में हाउसिंग एण्ड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट से विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यो हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। शासन की मंशा के अनुरूप प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित गारन्टी अधिनियम की व्यवस्था के अनुपालन हेतु गम्भीर प्रयास किये जा रहे है। प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्यो से सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है:-
S. No. | Housing and Urban Planning Department | आवेदन की तिथि | प्रथम अपील | द्वितीय अपील |
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1. | आदेशो की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने पर निर्णय। | 7 दिन | 7 दिन | 7 दिन |
2. | भूखण्डों/भवनों को फ्री होल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)। | 15 दिन | 15 दिन | 15 दिन |
3. | भवनों के शमन पर निर्णय। | 60 दिन | 30 दिन | 15 दिन |
4. | पंजीकरण धनराशि की वापसी। | 10 दिन | 15 दिन | 15 दिन |
5. | सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन | 15 दिन | 30 दिन | 15 दिन |
6. | सम्पत्ति का नामान्तरण | 60 दिन | 30 दिन | 15 दिन |
7. | अनावासीय मानचित्रों के स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय। | 90 दिन | 30 दिन | 15 दिन |
8. | आवासीय भवन के मानचित्र के निस्तारण की समय सीमा। 1- समूह आवास 2- एकल आवासीय | 90 दिन 30 दिन | 30 दिन 30 दिन | 15 दिन 30 दिन |